चंडीगढ़ : हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) के 20 पदों पर नामांकन से नियुक्तियां किए जाने पर बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
हरियाणा सरकार की ओर से 16 सितंबर 2013 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने एचसीएस के 20 पदों पर अधीनस्थ कर्मचारियों को नामांकित करके नियुक्तियां करने की घोषणा की थी। बिजेंदर राणा और छह अन्य तहसीलदार इस अधिसूचना के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चले गए। इन लोगों का कहना था कि सरकार पिछले दरवाजे से अपने चहेतों को एचसीएस के पदों पर बैठाना चाह रही है।
याचियों ने नामांकन के माध्यम से एचसीएस में नियुक्तियों का विरोध करते हुए इसे नियम-2008 के खिलाफ बताया। गौरतलब है कि यह मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद पिछले महीने अदालत ने इस भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। db
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