गुडग़ांव : जिले के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करवाने पर 25 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है। संभवत: इसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। ठीक पांच दिन बाद सरकारी वकील व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के वकीलों के बीच में बहस होगी। बहस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
बहस के लिए दोनों पक्षों द्वारा तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि शिक्षा निदेशालय ने 17 सितंबर, 2013 में एक पत्र के माध्यम से जिला स्तर पर 94 स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके तहत स्कूलों को बंद करवाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी।
इस दौरान कुछ स्कूलों को बंद भी करवाया गया। लेकिन पहली अक्टूबर को हरियाणा स्कूल शिक्षण संगठन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस पर सरकार से 22 अक्टूबर को जवाब देने के लिए कहा था कि आखिरकार स्कूलों को नए सत्र से बंद करवाने की बजाए बीच सत्र में बंद क्यों करवाया जा रहा है। 22 अक्टूबर को सरकार ने जवाब देने के लिए और समय मांगा जिस पर कोर्ट द्वारा सात नवंबर की तिथि दी गई। सात नवंबर को भी सरकार द्वारा मोहलत मांगने पर कोर्ट ने 25 नवंबर को दोनों पक्षों में बहस की तिथि निर्धारित की है। 25 नवंबर को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला देगी। मोहलत इस बारे में हरियाणा संस्थान संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष यशपाल यादव ने बताया कि सात नवंबर को हाई कोर्ट में संगठन का वकील व सरकार का वकील उपस्थित हुआ। सरकार के वकील द्वारा अगली तिथि की मांग किए जाने पर कोर्ट ने 25 नवंबर को बहस करने का फैसला सुनाया था। बहस के लिए तैयारी व औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। 25 नवंबर को कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने बताया कि आदेशों के तहत जिला स्तर पर जो स्कूल बंद करवाए गए थे वे स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। ये स्कूल अभी नियमित तौर से चल रहे हैं। db
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