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Saturday, 17 May 2014

एचसीएस भर्ती मामले में प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार


चंडीगढ़ : वर्ष 2002 में चौटाला शासनकाल में नियुक्त 65 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सोमवार से नियमित सुनवाई करेगा। सुनवाई टालने के आग्रह पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई।  
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जब पीठ सुनवाई स्थगित करती है तो समाचार पत्रों में बड़ी-बड़ी खबर लगती है कि सुनवाई स्थगित करने के कारण सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन मामले से हट रहे हैं। अब जब पीठ सुनवाई करना चाहती है तो सरकार समय मांग रही है। पीठ ने कहा कि सोमवार से नियमित सुनवाई होगी। 
ज्ञात रहे कि वरिष्ठ वकील राजू राम चंद्रन ने इस आधार पर केस लड़ने से मना कर दिया था कि पिछले एक साल से सुनवाई नहीं हो रही है। हर तिथि पर आने से उनका समय तो खराब होता ही है, सरकार का धन भी खर्च होता है। राजू के हटने के बाद सरकार ने कोर्ट को बताया था कि अब उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉ. अश्वनी कुमार पैरवी करेंगे।
मालूम हो कि कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका वर्ष 2002 में दायर की थी। पिछले साल अप्रैल माह में तत्कालीनचीफ जस्टिस एके सिकरी व जस्टिस आरके जैन पर आधारित खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था। लेकिन एके सिकरी ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के कारण फैसला नहीं सुनाया और मामले को दोबारा सुनवाई के लगा दिया। तब से सुनवाई स्थगित चल रही है।                                                              dj

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