** मदवि ने निरीक्षण कमेटियों का किया गठन, करेंगी शिकायतों की जांच
रोहतक : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (मदवि) ने एजुकेशन कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के लिए निरीक्षण कमेटियां गठित कर दी हैं। अगर निरीक्षण के दौरान संबंधित एजुकेशन कॉलेज मापदंडों पर खरा नहीं उतरे तो संबद्धता रद कर दी जाएगी। मदवि के कुलपति एचएस चहल ने 31 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मदवि से संबद्धता प्राप्त एजुकेशन कॉलेज की संख्या वर्तमान में 297 है। विवि प्रशासन को शिकायत मिली है कि कई ऐसे कॉलेज हैं, जहां कक्षाएं भी नहीं लगतीं। कुछ के पास न तो खुद के भवन हैं और न ही शिक्षक। इन शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाते हुए विवि प्रशासन ने संबद्ध एजुकेशन कॉलेजों का नए सिरे से निरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए मापदंड तय किए हैं, जिनके आधार पर ही संबद्धता मिलेगी। इसी आधार ही कालेजों की कैटेगरी निर्धारित की जाएगी।
ए-कैटेगरी में चुनिंदा कॉलेज ही
विवि सूत्रों की मानें तो ए-कैटेगरी में चुनिंदा कॉलेज ही शामिल है। बी और सी कैटेगरी के कॉलेजों की संख्या अधिक है। पिछले बार भी काफी कॉलेजों को विवि प्रशासन ने कमियों को दूर करने के लिए हिदायत दी थी लेकिन इसके बावजूद एजुकेशन कॉलेज संचालक साठगांठ करके संबद्धता हासिल करते रहे हैं। लेकिन इस बार विवि प्रशासन किसी भी सूरत में ढील बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है।
ये मापदंड किए गए तय
मदवि ने एजुकेशन कॉलेज के लिए तीन कैटेगरी बनाए हैं।
1. शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की संख्या
2. इंफ्रास्ट्रक्चर
3. लाइब्रेरी, लैब व अन्य संसाधन।
71 से ऊपर अंक हासिल करने पर कॉलेज को ए-कैटेगरी, 51 से 70 तक बी-कैटेगरी तथा 50 तक सी-कैटेगरी मिलेगी।
रेशनेलाइजेशन कमेटी भी होगी गठित
अंतरिम संबंद्धता के लिए बीएड कॉलेजों की निरीक्षण करने वाली कमेटियों की रिपोर्ट का भी रेशनेलाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए अलग से कमेटी गठित की जाएगी, जो रिपोर्ट की गहनता से जांच करके विवि प्रशासन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इससे निरीक्षण कमेटी के सदस्य कॉलेज प्रबंधन के साथ किसी प्रकार की मिलीभगत नहीं कर सकेंगे।
31 तक सौंपनी होगी रिपोर्ट : ढुल
मदवि की महाविद्यालय विकास परिषद की अधिष्ठाता प्रो. इंदिरा ढुल ने बताया कि सभी कमेटियों को निरीक्षण करके रिपोर्ट 31 मई तक जमा करनी होगी। इसके बाद ही कालेजों की अंतरिम संबंद्धता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। dj
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