.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Tuesday, 20 May 2014

सीडीएलयू के लॉ विभाग को बार काउंसिल की मान्यता


सिरसा : चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी (सीडीएलयू) के लॉ डिपार्टमेंट में तीन वर्षीय तथा पांच वर्षीय पाठ्यक्रम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) की ओर से मान्यता मिल गई है। वर्ष 2010 से 2014 तक के विद्यार्थियों को तथा वर्ष 2014 से 2017 तक विद्यार्थियों को प्रदान की है। अब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वकील के रूप में पंजीकरण करवाने के योग्य होंगे। 
लॉ डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉ. जेएस जाखड़ ने बताया कि अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी ताकि वे प्रतिस्पर्धा के युग में कदम से कदम मिला सकें। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राधेश्याम शर्मा तथा कुलसचिव डॉ. मनोज सिवाच ने विधि विभाग को बधाई दी। विधि विभाग के अध्यक्ष डॉ. जेएस जाखड़ ने कहा कि विश्वविद्यालय के विधि विभाग का बार काउंसिल का मामला काफी समय से लंबित पड़ा था। बीसीआइ की टीम ने गत माह ही विश्वविद्यालय की आधारभूत तथा शैक्षणिक सुविधाओं का निरीक्षण किया और अब काउंसिल ऑफ सचिव का पत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय में पहुंचा है। लॉ डिपार्टमेंट को बीसीआइ की मान्यता दिलाने की मांग को लेकर विद्यार्थी लंबा संघर्ष करते हुए आंदोलन भी कर चुके हैं। 
अभी है आधारभूत सुविधाओं की जरूरत : 
लॉ डिपार्टमेंट को अभी आधारभूत सुविधाओं की जरूरत है। हालांकि निरीक्षण के दौरान विभाग की ओर से कोर्ट हाल तथा कंप्यूटर रूम दिखाया गया था। लेकिन टीम सदस्यों ने कंप्यूटरों की संख्या कम होने की बात कही थी। लॉ डिपार्टमेंट के लिए नियम है कि अलग से भवन होना चाहिए।                                        dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.