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Friday, 9 May 2014

बच्चों को दाखिला तो दिलवा नहीं रहा, टेस्ट ही ले रहा शिक्षा विभाग

** नियम 134-ए : तीसरी से 12वीं तक के 29,634 बच्चों का लर्निंग लेवल असेसमेंट 11 को
चंडीगढ़ : हरियाणा स्टेट एजुकेशन एक्ट के नियम 134-ए के तहत शिक्षा विभाग बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला तो दिलवा नहीं पा रहा, लेकिन उनके टेस्ट जरूर ले रहा है। कक्षा 3 से 12वीं तक के 29,634 छात्रों को 11 मई को लर्निंग लेवल असेसमेंट टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) से उनके जिले में एक-एक ऐसे स्कूल का नाम मांगा है जिसे टेस्ट के लिए सेंटर बनाया जा सकें। 
ये है लर्निंग लेवल असेसमेंट : 
शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) और स्टेट एजुकेशन एक्ट के नियम 134-ए में गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने से पहले उनका लर्निंग लेवल असेसमेंट टेस्ट लेने का प्रावधान है। इससे गरीब बच्चों में से मेधावी छात्रों का चयन करना होता है। इस टेस्ट में बच्चों को एक बुक दी जाएगी, जिसमें उन्हें सवालों के जवाब टिक मार्क करने होंगे। इसी आधार पर मेरिट बनाकर बच्चों को दाखिले दिलवाए जाएंगे।  
बच्चों को मिले एक और चांस 
इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लडऩे वाले 2 जमा 5 मुद्दे जनांदोलन के अध्यक्ष सतबीर हुड्डा ने सरकार से मांग की है कि नियम 134-ए के तहत जो बच्चे पहले फार्म भरने से वंचित रह गए थे अथवा जिन्हें दाखिला नहीं मिला, उन्हें फार्म भरने का एक और चांस दिया जाए। प्रदेश में नियम १३४-ए के तहत 2.50 लाख सीटें उपलब्ध हैं, जबकि बच्चों की संख्या काफी कम है। 
स्कूलों के आगे डीईओ लाचार 
पिछले माह शिक्षा विभाग ने नियम 134-ए के तहत कक्षा 1 और 2 में दाखिलों के लिए तकरीबन ८००० बच्चों का ड्रॉ निकाला था मगर निजी स्कूल हाइकोर्ट चले गए। कोर्ट ने सरकार को सख्ती नहीं करने के निर्देश दिए थे। स्कूल संचालकों ने इस आदेश की अपने तरीके से व्याख्या करते हुए पेरेंट्स पर फीस के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतों से सभी जिलों की डीईओ परेशान हैं। कई डीईओ इस मामले में कुछ करने में असमर्थता जता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि वे स्कूल संचालकों से सिर्फ आग्रह कर सकते हैं।                                           db

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