चंडीगढ़ : हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 1396 असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नेशनल इलिजबिलिटी टेस्ट (नेट) से छूट की मांग को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी उम्मीदवारों के लिए स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट के अवकाश कालीन बेंच ने सभी पीएचडी धारकों को पद के योग्य ठहराए जाने की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि सिर्फ याचियों तक लाभ को सीमित करना सही नहीं होगा। जस्टिस महेश ग्रोवर व जस्टिस जसपाल सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) की गाइड लाइंस के मुताबिक पीएचडी डिग्री धारकों को पद के लिए योग्य माना जाए।
खंडपीठ ने फैसले में कहा कि पद के लिए पीएचडी डिग्री धारकों को एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। इस दौरान वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद समय सीमा में कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग सात दिन के बाद किसी भी पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं करेगा।
इस संबंध में दो अलग अलग उम्मीदवारों की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि उन्होंने नेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की लेकिन वे पीएचडी डिग्री ले चुके हैं। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जरूरी योग्यता को पूरा करते हैं। यूजीसी की गाइड लाइंस के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए नेट क्लियर न करने वाले पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं लेकिन हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इस शर्त को दरकिनार कर नेट की परीक्षा को पास करने की जरूरी शर्त लगा दी। 19 फरवरी को हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों को उनकी पीएचडी डिग्री पर आवेदन की छूट दी। इसके लिए हाईकोर्ट ने दस दिन का समय दिया। इस पर अन्य पीएचडी डिग्री धारक उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दायर कर लाभ सभी पीएचडी डिग्री वालों को दिए जाने की मांग की। बेंच ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अलग अलग उम्मीदवारों की तरफ से डबल बेंच के पास अपील दायर की गई। बेंच ने कहा कि आयोग यह लाभ सभी पीएचडी डिग्री वालों को दे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 24 जनवरी 2014 को विज्ञापन जारी कर 1396 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए 30 सितंबर 2013 की अधिसूचना का हवाला देते हुए नेशनल इलिजबिलिटी टेस्ट या स्टेट इलिजबिलिटी टेस्ट पास करने वालों को ही आवेदन के योग्य ठहराया गया था। db
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.