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Monday, 16 June 2014

शिक्षकों की फिर से लगा दी बीएलओ में ड्यूटी

** नाखुश शिक्षकों ने किया विरोध, डीईओ से लेकर विभागीय निदेशक को भी शिकायत की जाएगी
सोनीपत : शिक्षा विभाग के आदेश से टीचर फिर से नाखुश हैं। शिक्षकों को फिर से बीएलओ लगा दिया गया है। अब उन्हें वोट बनवाने से लेकर किसी की वोट में होने वाली तकनीकी खामी को दूर करना होगा। 
शिक्षकों की नाराजगी इस बार इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि वे ग्रीष्मकालीन अवकाश को इंज्वाय करने की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन अब बूथों पर 30 जून तक अपनी राजकीय सेवाएं देनी होगी। शिक्षक संघ ने विभाग के इस फैसले का विरोध किया है। संघ की ओर से इस बाबत डीईओ से लेकर विभागीय निदेशक को भी शिकायत की जाएगी। विभागीय जानकारी के अनुसार हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी तैयारी के मद्देनजर बीएलओ को वोट बनवाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें फिर से शिक्षकों को शामिल किया गया है। 
पूर्व में शिक्षकों के विरोध के बाद यह कार्य आंगनवाड़ी वर्करों को भी दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने एक बार फिर शिक्षकों को ही इस कार्य के लिए सबसे बेहतर माना है। विभाग की ओर से उन्हें सालाना इस कार्य के लिए करीब चार हजार रुपए की राशि भी दी जाती है। 
यह गलत फैसला है 
"यह गलत फैसला है। वे इसका विरोध करते हैं। जब निदेशालय की ओर से कहा जा चुका है कि शिक्षकों की बीएलओ में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, फिर शिक्षकों को क्यों परेशान किया जा चुका हैं। इसकी उच्च स्तर पर शिकायत की जाएगी।'' --दिनेश छिक्कारा, प्रवक्ता, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, सोनीपत 
शिक्षा निदेशालय पहले दे चुका है राहत 
हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त बाबत फैसला पूर्व में ले चुका है। 16 सितंबर 2013 को शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी डीसी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों व स्कूल प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत आरटीई एक्ट के तहत कार्य करने वाले एक से आठ तक के शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से तुरंत मुक्त कर साक्षरता विभाग में कार्यरत शिक्षा प्रेरक को उनके स्थान पर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 24 व 27 के प्रावधानों में स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षकों को गैर अध्यापन कार्यों में संलग्न नहीं किया जा सकता।                           db

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