चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने अलग-अलग विभागों में अनुबंध आधार पर नियुक्त ग्रुप 'सी' और 'डी' के उन कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है जो तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत सरकारी या सरकार की ओर से अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा, जिन्होंने 28 मई, 2014 को कम से कम तीन वर्ष के लिए लगातार काम किया हो और जो वर्तमान में भी सेवा में हैं।
भविष्य में स्वीकृत पदों पर तदर्थ नियुक्ति नहीं :
भविष्य में तदर्थ या अनुबंध आधार पर कोई गैरकानूनी या अनियमित नियुक्ति या नियोजन स्वीकृत पदों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। नीति में स्पष्ट किया गया है कि विभागों द्वारा पूर्वानुमानित रिक्तियों के आधार पर खाली पदों को भरने के लिए आग्रह भेजे गए होंगे। हो सकता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या सामान्य प्रशासन विभाग ने विज्ञापन जारी किए हों। यदि ऐसे कर्मचारियों को रेगुलर करने से विभागों में उपलब्ध खाली पदों की संख्या बदलती है तो आयोग या सामान्य प्रशासन विभाग को पहले भेजी गई मांग प्रभावित हो सकती है।
इस संबंध में एक सप्ताह में शुद्धिपत्र जारी कर आयोग को भेजना होगा।
नई पॉलिसी की शर्तें
1. कर्मचारी नियुक्ति की तिथि को पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं रखता हो।
2. जिस पद पर रेगुलर किया जाना है, वह आरंभिक नियुक्ति और नियमितीकरण के समय स्वीकृत रिक्त पद होना चाहिए।
3. नियमितीकरण के समय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नीति को ध्यान में रखा जाएगा। यदि आरक्षित वर्ग के रोस्टर को सामान्य या अन्य वर्ग से भरा गया है तो अगली रिक्ति को आरक्षित वर्ग से भरा जाएगा। db
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