नई दिल्ली : अध्ययन अवकाश के तुरंत बाद नौकरी छोड़ने वाले आइएएस, आइपीएस और आइएफओएस (वन सेवा) अधिकारियों को अब इस पर आया पूरा खर्च सरकार को वापस कराना होगा। केंद्र ने इस बाबत पूर्व निर्धारित बांड में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया है कि अधिकारी इसका दुरुपयोग न कर सकें।
मौजूदा नियमों के अनुसार, अध्ययन अवकाश पर जाने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बांड पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसमें अवकाश समाप्त होने के बाद सेवा में वापस लौटने का उल्लेख करना होता है। अब कार्मिक विभाग ने निर्देश दिया है कि अध्ययन अवकाश पर जाने से पहले अधिकारियों को बांड के संशोधित प्रारूपों पर हस्ताक्षर सुनिश्चित कराया जाए। निर्देश में कहा गया है, ‘पूर्व निर्धारित बांड के प्रावधानों का दुरुपयोग करने का मामला विभाग के संज्ञान में आया है। अधिकारी बकाया छुट्टियां लेकर लंबे अवकाश पर चले जाते हैं, लिहाजा ऐसे अधिकारी बांड में उल्लिखित समय पर सक्रिय सेवा में नहीं लौटते हैं। dj
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