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Tuesday, 31 March 2015

गेस्ट के बाद पात्र अध्यापकों को भी आश्वासन


** जुलाई में ज्वाइनिंग कराने का वादा मिलने के बाद नवचयनित जूनियर बेसिक टीचरों का धरना अनशन समाप्त

** सरकार ने यदि सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, तो 21 अप्रैल के फिर से आंदोलन की दी चेतावनी
करनाल : जुलाई में ज्वाइनिंग कराने का आश्वासन मिलने के बाद नवचयनित जूनियर बेसिक टीचरों (जेबीटी) ने धरना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि सरकार को 20 अप्रैल तक की मोहलत दी है। इस मामले में 20 अप्रैल को पंजाब एवं चंडीगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई है। पात्र अध्यापकों का कहना है कि इस तारीख पर सरकार ने यदि सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, तो 21 अप्रैल के फिर से आंदोलन होगा। इस दिन राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। 
नवचयनित 9,870 पात्र अध्यापकों के आंदोलन को समाप्त करने से पहले पात्र अध्यापक संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने चंडीगढ़ में सीएम हाउस में हुई बातचीत का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि रात को करीब 11.30 बजे संघ का सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ओएसडी अमरेंद्र सिंह के साथ सीएम हाउस पहुंचा। वहां पहले से ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता बैठे हुए थे। बैठक में सीएम आए और गुप्ता को आदेश दिए कि इस मामले को सुलझाया जाए। 
गुप्ता ने वहां पर कहा कि 70 वर्किंग डेज में चयनित अध्यापकों की पात्रता परीक्षा पर लगे अंगूठे के निशान हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच पूरी कर ली जाएगी। हाईकोर्ट से मामला निपटते ही जुलाई में ज्वाइन कराया जाएगा। साथ ही विश्वास दिलाया कि 20 अप्रैल को हाईकोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। 
गेस्ट टीचर को भी सरकार से उम्मीद 
गेस्टटीचरों ने भी 23 मार्च को सीएम के निर्वाचन क्षेत्र करनाल में अनिश्चित कालीन धरना शुरू किया था। अगले ही दिन उन्हें सरकार की ओर से आश्वासन मिला। गेस्ट टीचरों ने सरकार को 10 अप्रैल तक का समय दिया है। इनका मामला भी हाईकोर्ट में लंबित है। 
अभी भी सरकार की रवैये पर शक 
संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार कोर्ट में चले रहे मामले को लंबा खिंचना चाहती रही है, ताकि ज्वाइनिंग आगे टलती रहे। इसलिए सरकारी वकील लंबी तारीख ले रहे हैं। अब सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रधान सचिव टीसी गुप्ता ने कहा है कि सरकारी वकील को पात्र अध्यापकों के वकील के साथ मिल बैठकर कोर्ट में मामला निपटवाने के लिए कहा जाएगा। 
प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि नवचयनित जेबीटी की ज्वाइनिंग पर हाईकोर्ट से रोक लगी है। वर्ष 2012 में सरकार ने जेबीटी की भर्ती निकली थी। इस भर्ती में 2009 2011 में पात्रता परीक्षा पास करने वालों को आवेदन करने का मौका मिला था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2013 में आयोजित पात्रता परीक्षा पास करने वालों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मंग की। हाईकोर्ट ने उन्हें प्रोविजनल तौर पर भर्ती में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद हुड्डा सरकार ने वर्ष 2009 2011 में पात्रता हासिल करने वालों की सूची जारी कर दी थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर 2013 में पात्रता हासिल करने वालों की सूची रोक ली गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक वर्ष 2013 वाले पात्र अध्यापकों की सूची जारी करने संबंधी याचिका का निपटान नहीं हो जाता, तब तक वर्ष 2009 2011 में सफल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। अब इस मामले में 20 अप्रैल की तारीख लगी हुई है।                                          db

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