भूना : अनुसूचितजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण आगामी हाईकोर्ट की डबल बैच के फैसले तक लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने संबंधित विभिन्न विभागों को पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिए है। हरियाणा गर्वमेंट जरनल एडमनीटेशन डिपार्टमैंट जरनल सर्विसेज ब्रांच पंचकुला की अधिसूचना को चीफ सेक्रटरी हरियाणा ने 25 मार्च को अधिसूचना जारी की है। जिसके बाद सामान्य वर्ग के कर्मचारियोंं ने राहत की सांस ली है।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की याचिका पर 1997 से लेकर 2006 तक पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला दिया था। 2013 में उपरोक्त फैसले के खिलाफ सामान्य जाति के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अनुसूचित जाति के कर्मचारियो को बार-बार पदोन्नति में आरक्षण देने के लाभ के खिलाफ अपने अधिकारों को लेकर गुहार लगाई थी। उन्होंने बताया कि आरक्षण का फायदा उठाकर उपरोक्त जाति विशेष के कर्मचारी उनसे आगे बढ़ रहे हैं। एएसआई राजबीर किरमारा इत्यादि चार लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2014 को फैसला देते हुए आरक्षण में पदोन्नति देने को खारिज कर दिया था। जिसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग के एएसआई मदन लाल सहित 16 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की डबल बैच में याचिका दायर करके अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण लागू रखने के लिए गुहार लगाई हुई है। dbftbd
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