.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Saturday, 15 August 2015

सरप्लस हुए अतिथि अध्यापकों की विभाग ने मांगी सुचना


** समायोजन नीति के तहत किसी भी जिले में भेजा जा सकता है 
फतेहाबाद : प्रदेश भर के अशक्त अतिथि अध्यापकों को शिक्षा विभाग सरप्लस नहीं करेगा। अगर वह 70 प्रतिशत शारीरिक रूप से अशक्त हैं। वहीं सरप्लस अध्यापकों को किसी भी जिले में डयूटी के लिए भेजा जा सकता है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को अधिकारियों को पत्र भेजकर आरटीआइ के तहत सरप्लस हुए अतिथि अध्यापकों की सूची मांगी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को भेज गये पत्र में 31 मई के छात्र संख्या के आधार पर आरटीई के अनुसार अतिथि अध्यापकों की सूची मांगी गई है ताकि उन्हें सरप्लस किया जा सके। अतिथि अध्यापक को सरप्लस करने के लिए विभाग ने आरटीई के तहत विभिन्न पहलुओं के बारे बताया है। इसमें सबसे पहला यह है कि 70 प्रतिशत शारीरिक रूप से अशक्त अतिथि अध्यापक को सरप्लस नहीं किया जाएगा। वहीं सरप्लस हुए अतिथि अध्यापक को समायोजन नीति के अनुसार दूसरे जिलों में कई भी तैनात किया जा सकता है।

मुख्य शिक्षक नहीं होंगे सरप्लस 
आरटीई के तहत स्कूल के मुख्य शिक्षक को सरप्लस नहीं किया जाएगा। वहीं अगर किसी विद्यालय में जेबीटी अतिथि अध्यापक नहीं है तो उस स्थिति के अनुसार जो उस अध्यापक को सरप्लस किया जाएगा जो नियमित रुप से स्कूल में लंबे समय ठहरा हो। इसके अलावा सरप्लस होने पर वरिष्ठ जेबीटी अध्यापक के स्थान पर कोई अन्य जेबीटी अध्यापक सरप्लस होना चाहता है तो दोनो अध्यापकों को लिखित रुप से सहमति के आधार पर दूसरे अध्यापक को सरप्लस किया जा सकता है। 
‘सरप्लस अध्यापकों की सूचना मांगी गई है’
जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. यज्ञदत्त वर्मा का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरटीई के नियमानुसार सरप्लस अध्यापकों की सूचना मांगी गई। इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारी को सूची भेजने के आदेश दिए हैं।                                                                      dj
                                                   dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.