चंडीगढ़ : प्रदेशसरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सरकार को ओवर ऐज हो चुके 200 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) को नियुक्ति देने का आदेश दिया था।
सरकार ने इन शिक्षकों को गत वर्ष मेरिट में आने के बावजूद नियुक्ति पत्र देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि यह शिक्षक अब ओवर ऐज हो गए हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि सरकार ने 2012 में 14 हजार पीजीटी की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। वर्ष 2014 में सरकार ने विषय के अनुसार परिणाम घोषित करने शुरू किए। db
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