चंडीगढ़ : सरप्लस गेस्ट टीचरों को मंगलवार को पंजाब एवं
हरियाणा हाईकोर्ट से कुछ उम्मीद की नजर आई। हाईकोर्ट के जस्टिस अमित रावल
ने उनके द्वारा जारी 6 जुलाई के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर
सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब
किया है। सरप्लस गेस्ट टीचरों ने अपनी याचिका में कहा है कि हरियाणा सरकार
ने हाईकोर्ट में जो हलफनामा देकर आंकड़े पेश किए थे वो गलत थे। सरकार ने
साल 2012 के आंकड़े के आधार पर उनको सरप्लस दिखा कर हटा दिया। dj
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