** दो बार लग चुका पांच-पांच हजार रुपये का दंड, अगली सुनवाई तक जवाब न दिया तो टीसी गुप्ता को होना होगा पेश
चंडीगढ़ : हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शारीरिक शिक्षा विषय की
एचटेट परीक्षा लिए जाने के मामले में कोई जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने
प्रदेश सरकार पर फिर पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। पिछली सुनवाई पर
भी जवाब दायर न करने के कारण सरकार पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया
गया था।
बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने दो टूक कहा कि
अगली बार भी सरकार जवाब देने में असफल रही तो स्कूल शिक्षा विभाग के
अतिरिक्त मुख्य सचिव और शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन टीसी गुप्ता को अदालत में
पेश होना पड़ेगा। याचिकाकर्ता दिनेश कुमार का कहना है कि एनसीटीई नियमों के
अनुसार शारीरिक शिक्षा विषय को एचटीईटी में शामिल नहीं किया जा सकता। 15
जुलाई 2011 को प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि वह एनसीटीई के
नियमानुसार ही परीक्षा ले रही है। इस बारे में जब एनसीटीई अधिकारियों से
आरटीआइ के तहत सूचना मांगी तो जवाब मिला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके
बावजूद बोर्ड ने परीक्षा ली और इसमें शारीरिक शिक्षा के बजाय गणित, साइंस
और दूसरे विषयों के प्रश्न पूछे गए। याची के मुताबिक हरियाणा को छोड़कर
दूसरे किसी भी राज्य में शारीरिक शिक्षा को टीईटी में शामिल नहीं किया गया
है। इससे पहले हाईकोर्ट ने छह बार याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब
मांगा था लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। dj
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