** पांच साल से एक जगह तैनात शिक्षक का पद माना जाएगा खाली
** संशोधन के लिए शिक्षकों से 18 सितंबर तक मांगी गई आपत्तियां
चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार नई तबादला नीति के तहत लंबे समय से एक जगह जमे शिक्षकों पर शिकंजा कसेगी। पांच साल से एक ही स्कूल में सेवारत शिक्षकों का पद तबादले के लिए खाली माना जाएगा यानि उनका ट्रांसफर पक्का है। सरकार सवा लाख शिक्षकों के लिए नई नीति का प्रारूप तैयार बना चुकी है और इसे प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों से सुझाव भी मांगे हैं। शिक्षक संगठन 18 सितंबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं। नीति लागू होने पर तबादले के लिए सिफारिश कराना शिक्षकों को महंगा पड़ सकता है। सरकार ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करेगी। गल्र्स स्कूलों में 50 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे।
** संशोधन के लिए शिक्षकों से 18 सितंबर तक मांगी गई आपत्तियां
चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार नई तबादला नीति के तहत लंबे समय से एक जगह जमे शिक्षकों पर शिकंजा कसेगी। पांच साल से एक ही स्कूल में सेवारत शिक्षकों का पद तबादले के लिए खाली माना जाएगा यानि उनका ट्रांसफर पक्का है। सरकार सवा लाख शिक्षकों के लिए नई नीति का प्रारूप तैयार बना चुकी है और इसे प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों से सुझाव भी मांगे हैं। शिक्षक संगठन 18 सितंबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं। नीति लागू होने पर तबादले के लिए सिफारिश कराना शिक्षकों को महंगा पड़ सकता है। सरकार ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करेगी। गल्र्स स्कूलों में 50 साल से कम उम्र के पुरुष शिक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता का कहना है कि
तबादला नीति शिक्षक, छात्र व शिक्षा हित के मद्देनजर तैयार की गई है। मेवात
कैडर के शिक्षकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हां, इतना जरूर है कि
दूसरे जिलों से मेवात, मोरनी व अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनाती
कराने वाले शिक्षकों को बेसिक पे व डीए का 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
तबादला होने पर शिक्षक ज्वाइनिंग को लेकर आनाकानी नहीं कर सकेंगे। सात दिन
में ज्वाइन न करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हर जिले के स्कूलों को
सात जोन में बांटा गया है। शिक्षकों को तबादले के लिए स्कूल शिक्षा विभाग
की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार के सामान्य तबादला के आदेश
जारी करने पर कंप्यूटर विकल्प के अनुसार आटोमेटिक तबादला आदेश जारी करेगा।
लड़कियों के स्कूलों को छोड़कर अन्य में पचास प्रतिशत से ज्यादा महिला
शिक्षक नहीं होंगी। तबादले के लिए दिया गया विकल्प शिक्षक दस साल नहीं बदल
सकेंगे। अविवाहित महिला शिक्षकों को शादी के बाद छूट दी जाएगी।
स्कूलों के लिए बनाए गए जोन :
- जिला मुख्यालय पर नगर निकाय के सभी स्कूल
- नगर निकाय की बाहरी सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूल
- ब्लॉक मुख्यालय के शहर या कस्बे के स्कूल
- स्टेट, नेशनल हाईवे पर 10 से 15 किलोमीटर में आने वाले स्कूल
- ब्लॉक मुख्यालय के पांच किलोमीटर में पड़ने वाले स्कूल
- खंड मुख्यालय के 5 से 10 किलोमीटर के स्कूल
नीति में कई
त्रुटियां :
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रधान बजीर सिंह ने कहा कि
नई तबादला नीति में कई खामियां हैं। इससे शिक्षकों का शोषण भी हो सकता है।
नीति का अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को विस्तृत रूप में सुझाव दिए
जाएंगे। दस साल तक तबादले का विकल्प न बदलने की शर्त सही नहीं है। dj
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