चंडीगढ़ : डीम्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले चयनित पीजीटी टीचरों को अभी नियुक्ति नहीं मिलेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को इस संबध में एकल पीठ के अादेश पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने इस बारे में अपील की थी।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मई माह में हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री करने वाले सभी चयनित पीजीटी टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करे। इसके साथ एकल पीठ ने यह भी निर्देश दिया था कि हरियाणा सरकार इन टीचरों के नियुक्ति पत्र पर यह जरूरी लिखे की उनकी नियुक्ति इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एसएलपी के मामले में फैसले पर निर्भर करेगी।
बुधवार को हरियाणा सरकार ने अपनी अपील में कहा कि इस विषय पर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में नियुक्ति पत्र जारी करना तर्कसंगत नही हैं। खंडपीठ ने सभी प्रतिवादी पक्ष को 6 अक्टूबर केा जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया।
ज्ञात रहे कि हरियाणा सरकार ने पिछले साल सैंकड़ो पीजीटी टीचर को चयन होने के बाद भी इस आधार पर नियुक्ति नहीं दी कि उन्होंने यूजीसी के नियमों के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय अपने कैंपस से बाहर पढ़ाई नही करवा सकते। डीम्ड विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर से डिग्री लेने पर हरियाणा सरकार ने सवालिया निशान लगाते हुए सरकार ने इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।
सरकार के इस निर्णय के खिलाफ इन टीचर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला विचाराधीन है तो उसके आधार पर हमें नियुक्ति दी जाए। अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हमारी नियुक्ति रद कर दी जाए। dj8:04
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