.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Friday, 21 August 2015

दुकानदार से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कराने पर नपेंगे शिक्षक

चंडीगढ़ : प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को दुकानदार से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कराना महंगा पड़ने वाला है। राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री ने मामले की छानबीन कर झूठ पकड़ने के बाद सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक को दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 
मामला जींद के नगूरां सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। कुचराना खुर्द जींद के माध्यमिक स्कूल में कार्यरत सतीश कुमार जेबीटी शिक्षक ने यमुनानगर के राजेश कुमार के जरिए फरवरी में आरटीआइ डलवाई थी। आयोग को सुनवाई के दौरान शक हुआ कि मूल आवेदक दुकानदार है। 
इसका प्रतिनिधि जींद के हसनपुर गांव के माध्यमिक स्कूल में कार्यरत संस्कृत अध्यापक सरताज कैसे हो सकता है। आयोग के सामने स्कूल की ओर से पेश प्राध्यापक उदयवीर ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि सतीश जेबीटी के कहने से ये आवेदन किया गया है। वह बाहर बैठा हुआ है। सूचना आयुक्त अत्री ने सतीश को अंदर बुलाकर खूब डांट लगाई। उन्होंने कहा कि ये आवेदन प्राचार्य को प्रताड़ित करने के लिए दायर किया गया था।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.