जींद : शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से रेशनेलाइजेशन के नियमों में परिवर्तन किया है और प्रदेश के शिक्षकों को राहत प्रदान की है। नए परिवर्तनों में परिवर्तन केवल कक्षा के आकार तक ही सीमित रखा गया है जबकि अन्य नियम पहले की तरह ही रहेंगे। वहीं हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन ने नियम में परिवर्तन को नाकाफी बताते हुए शिक्षा के मौलिक अधिकार की रेशनेलाइजेशन करते हुए अनुपालना की मांग की है।
नए मानदंडों के अनुसार :
कक्षा छह से आठ में 46 छात्र होने पर दूसरा सेक्शन बनाया जाएगा। इसी प्रकार से 86 छात्र होने पर तीसरा, 121 छात्र होने पर चौथा, 156 छात्र होने पर पांचवां, 191 छात्र होने पर छठा, 226 छात्र होने पर सातवां सेक्शन बनाया जाएगा जबकि इससे पूर्व 51 छात्रों पर दूसरा सेक्शन बनाया जाता था। इसी प्रकार से 101 छात्र होने पर तीसरा, 136 होने पर चौथा, 171 छात्र होने पर पांचवां सेक्शन बनाया जाने का प्रावधान किया गया था।
नौवीं से बारहवीं के लिए 46 छात्र होने पर दूसरा सेक्शन बनेगा। इसी प्रकार से 86 छात्र होने पर तीसरा, 126 छात्र होने पर चौथा, 166 होने पर पांचवां, 206 होने पर छठा सेक्शन बनाया जाएगा जबकि पुराने मानदंडों के अनुसार कक्षा नौ से बारह के 61 छात्र होने पर दूसरा सेक्शन बनता था।
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