** शिक्षा विभाग के सुविधा केंद्रों में सिर्फ 99 विद्यार्थी ने ही आवेदन किया
यमुनानगर : निजी स्कूल संचालक शिक्षा विभाग को शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 134ए के तहत जानकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में इस बार शिक्षा विभाग के अधिकारी सख्ती के मूड में हैं। विभाग ने स्कूल संचालकों को फिर से नोटिस जारी कर जल्द जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जानकारी न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जिले में करीब 250 निजी स्कूल हैं। जिन्हें नियम 134ए के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना है। साथ ही इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को देनी थी, लेकिन अब तक जिले के 93 निजी स्कूल संचालकों की ओर से शिक्षा विभाग को कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिससे विभागीय अधिकारी खफा है। विभाग की ओर से इन स्कूल संचालकों को नोटिस भेजे गए हैं। जिनमें समय से जानकारी न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
आधी सीटें ही भरी :
शिक्षा विभाग के रिकार्ड के मुताबिक जिले के विभिन्न स्कूलों में कुल 54723 सीटें हैं। जिनमें से 6115 सीट 134ए के तहत भरनी है, लेकिन अब तक सिर्फ 3040 सीटें ही भरी है। विभाग के मुताबिक 3075 सीट अभी भी खाली है, जबकि अंतिम तिथि 21 मार्च बीत चुकी है।
सिर्फ 99 ही आवेदन आए :
निजी स्कूल में 134ए के तहत आवेदन में अभिभावक व स्टूडेंट्स भी अधिक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। विभाग की ओर से नियम 134ए के तहत निजी स्कूल में एडमिशन के लिए ऑन लाइन आवेदन मांगे गए थे। साथ ही अभिभावकों की सुविधा के लिए खंड स्तर पर सुविधा केंद्र बनाए गए थे। इन सुविधा केंद्र में अब तक सिर्फ 99 ही आवेदन आए हैं। हालांकि, ऑन लाइन आवेदन की पर्याप्त सूचना विभाग के पास नहीं है। इनकी जानकारी सीधे शिक्षा के निदेशक के पास गई हैं।
31 मार्च को होगा ड्रा :
शिक्षा विभाग की ओर से 21 मार्च तक ऑनलाइन व ऑफ लाइन आवेदन मांगे गए थे। जिसके तहत 31 मार्च को ड्रा निकाला जाएगा। जिन स्कूल या कक्षा में सीटों से अधिक आवेदन होंगे, उनका ही ड्रॉ निकाला जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को ड्रॉ के माध्यम से ही एडमिशन मिलेगा।
देनी होगी जानकारी: शर्मा
डीईओ डॉ. परमजीत शर्मा का कहना है कि जिन स्कूलों ने जानकारी नहीं दी है, उन्हें नोटिस भेज दिए गए हैं। स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि फार्म 6 भर कर जल्द भिजवाए। यह जानकारी सभी मान्यता प्राप्त, एडेड, सीबीएसई स्कूलों को देनी होगी। वरना, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कौन है पात्रता :
नियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व बीपीएल परिवार के बच्चों को निजी स्कूल में एडमिशन देना है। जिनकी आय दो लाख से कम है। इसके तहत आवेदक को आय प्रमाण पत्र भी देना होगा।
फिर से सहयोग के लिए तैयार हैं : बवेजा
हरियाणा स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक एसपी बवेजा का कहना है कि सभी स्कूल संचालकों की मीटिंग कॉल की थी। जिसमें सदस्यों ने विभागीय जानकारी देने पर सहमति जताई थी। शिक्षा विभाग के पास डाटा अपडेट नहीं है। अधिकतर स्कूल संचालकों ने ऑन लाइन जानकारी दे दी है। यदि किसी स्कूल संचालक ने नहीं दी है, तो विभाग को जानकारी दे दी जा जाएगी। db
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