नई दिल्ली : अब 'आईटीआर-वी' की कॉपी साधारण डाक या विशेष पोस्ट बॉक्स नंबर से बेंगलुरू स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर नहीं भेजना होगा। ऑनलाइन रिटर्न भेजने वालों को यह फॉर्म स्पीड पोस्ट से वहां भेजना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीपीसी पर आईटीआर-वी के नहीं मिलने की शिकायत न आए इसलिए यह बदलाव किया गया है। यदि यह दस्तावेज सीपीसी को प्राप्त नहीं होता तो करदाता के पास यह बताने का दस्तावेजी साक्ष्य होगा।
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