चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने अनुबंध एवं तदर्थ आधार पर नियुक्त ग्रुप ‘बी’ कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है। स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सरकारी या सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से अनुबंध आधार पर ग्रुप ‘बी’ में कार्यरत उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने 28 मई 2014 को कम से कम तीन वर्ष की सर्विस पूरी कर ली है। साथ ही सर्विस ब्रेक नहीं है और कर्मचारी अब भी नौकरी में है। इस संशोधन का लाभ सैकड़ों कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारी के लिए नियुक्ति तिथि पर न्यूनतम योग्यताएं पूरी करना अनिवार्य है। नियमितीकरण में आरक्षण नीतियां भी लागू होंगी। यदि आरक्षित वर्ग के रोस्टर को सामान्य वर्ग से भरा गया है तो अगला खाली पद आरक्षित वर्ग से भरा जाएगा। कर्मचारी का कार्य तथा आचरण संतोषजनक होना चाहिए।
इनको भी मिलेगा लाभ
नियमितीकरण नीति में संशोधन के अनुसार तदर्थ आधार पर लगे ग्रुप-बी के ऐसे कर्मचारी जो 7 मार्च 1996 की नीति के अंतर्गत पात्र थे लेकिन सरकार द्वारा 8 दिसंबर 1997 को नीति वापस लेने के कारण नियमित होने से वंचित रह गए, को भी उसी तिथि से नियमित किया जाएगा, जिस तिथि को वे वर्ष 1996 की नीति के अनुसार पात्र थे। dj
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