.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Friday, 20 June 2014

मेडिकल बिल पास करेेंगे विभागाध्यक्ष

** सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पर 90 फीसदी एडवांस ले सकेंगे 
** पेंशनर और उनके आश्रितों को भी मिलेगा लाभ
** जिले से स्वीकृत हो जाएंगे एक लाख तक के बिल
चंडीगढ़  : हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के एडवांस और मेडिकल बिल की मंजूरी शर्तों को और सरल बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर और उनके आश्रित भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये तक के एडवांस और मेडिकल बिलों की स्वीकृति जिला के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। पांच लाख रुपये तक के एडवांस तथा मेडिकल बिलों की मंजूरी विभागाध्यक्षों द्वारा दी जाएगी। पांच लाख से अधिक के एडवांस और मेडिकल बिलों के लिए संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव स्वीकृति देने मेें सक्षम होंगे।
सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के मामले में कर्मचारियों को अनुमानित खर्च का 90 प्रतिशत तक एडवांस में प्राप्त करने की अनुमति होगी। सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर जहां पीजीआई की दर जमा शेष राशि का 75 प्रतिशत दिया जाता है। उनके मामलों में अब राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित चिन्हित पैकेज दर पर अनुमानित खर्च का 90 प्रतिशत तक और नान पैकेज दरों पर 75 प्रतिशत तक एडवांस दिया जाएगा।                                          au

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.