** जेबीटी टीचर्स की जाॅइनिंग वेरीफिकेशन बिना नहीं
चंडीगढ़ : प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में चयनित 9,870 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों को नौकरी जाॅइनिंग के आदेश जारी करने से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पिछली भर्ती में धांधली के बाद अब बिना वेरिफिकेशन के किसी आवेदक को जाॅइनिंग नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि वे सरकार को जांच के लिए समयबद्ध नहीं करना चाहते।
चंडीगढ़ : प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में चयनित 9,870 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों को नौकरी जाॅइनिंग के आदेश जारी करने से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पिछली भर्ती में धांधली के बाद अब बिना वेरिफिकेशन के किसी आवेदक को जाॅइनिंग नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि वे सरकार को जांच के लिए समयबद्ध नहीं करना चाहते।
शिक्षकों ने याचिका में कहा था कि राज्य सरकार उन्हें अंगूठे के निशान हस्ताक्षरों की जांच के लंबित रहते नौकरी पर जाॅइनिंग नहीं दे रही है। वे हलफनामा देकर नौकरी जाॅइन करने को भी तैयार हैं। यदि वे जांच में खरे उतरें तो उन्हें बाद में नौकरी से निकाल दिया जाए। वे जांच होने तक वेतन भी नहीं लेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट किसी भी स्थिति में किसी को बिना वेतन के काम करने की अनुमति नहीं दे सकती। db
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