चंडीगढ़ : 9870 जेबीटी भर्ती में 9455 चयनित जेबीटी उम्मीदवारों के बाद शेष बचे रिक्त पदों पर सिर्फ एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को कंसीडर करने के विरुद्ध याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग आदि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।1एचटेट-2014 पास एक उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि उसने कटऑफ डेट 08-12-2012 से पहले जेबीटी डिप्लोमा पास किया हुआ है और 2014 में एचटेट भी पास कर लिया था। कटऑफ डेट के बाद 9870 पदों की जेबीटी भर्ती में खाली बची सीटों पर अगर एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को सरकार कंसीडर कर सकती है तो एचटेट-2014 पास करने पर उसको भी कंसीडर किया जाए क्योकि संविधान में प्रदत अधिकारों के अनुसार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिक्त पदों पर समान रूप से सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। रिक्त पदों पर उसका भी समान रूप से अधिकार बनता है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेश बंसल ने बेंच को बताया कि याचिकाकर्ता व एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को वर्ष 2011 में आयोजित एचटेट पास करने का मौका मिल चुका था और ऐसे में सिर्फ 2012 में एचटेट आयोजित न होने के एकमात्र आधार पर अगर कटऑफ डेट के बाद भी सरकार एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर कंसीडर करने को तैयार है तो एचटेट-2014 पास याचिकाकर्ता से भेदभाव क्यों? 9455 चयनित जेबीटी के बाद रिक्त बचे पदों पर एचटेट-2014 पास याचिकाकर्ता को भी कंसीडर किया जाए।
याचिका में हरियाणा सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमे 9455 चयनित जेबीटी के बाद शेष रिक्त पदों पर सिर्फ एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को कंसीडर करने की बात कही गई है। बहस के बाद बेंच ने सभी सबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। dj
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