.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Thursday, 21 January 2016

अगले आदेशों तक जारी रहेगा प्रमोशन में आरक्षण

चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देकर जिन अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोट किया गया है उन्हें ये लाभ फिलहाल जारी रहेगा। हाईकोर्ट के अगले आदेशों तक उन्हें डिमोट नहीं किया जाएगा। 
केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को आदेश दिए कि वे इस मामले में अवमानना याचिका को भी अगले आदेशों तक सुनवाई के लिए आगे बढ़ाएं। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की
ओर से कहा गया कि नियमों के अनुरूप अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देते हुए प्रमोशन देना गलत है। ऐसे में इन्हें रिवर्ट किया जाना चाहिए। याची ने कहा कि सिंगल बेंच ने आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया था कि इन कर्मचारियों को दिया गया प्रमोशन गलत है। आदेशों में सिंगल बेंच ने हरियाणा सरकार को निर्देश भी दिए थे कि आरक्षण का लाभ पाने वाले एससी कर्मचारियों को डिमोट किया जाए परंतु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं इसी मामले से जुड़ी हैं जो लंबित हैं। ऐसे में उन पर आने वाले फैसले को देखकर इस याचिका पर आदेश जारी करना आसान हो जाएगा। हाईकोर्ट ने इस पर प्रभावित पक्ष अंतरिम राहत देते हुए सामान्य वर्ग के कर्मचारियों से कहा कि अगली सुनवाई तक वे अनुसूचित जाति के कर्मचारियों और हरियाणा सरकार के खिलाफ चल रही अवमानना याचिका को आगे बढ़ाएं ताकि इस याचिका पर सही प्रकार से सुनवाई हो सके।                                                                    db 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.