** टीजीटी की स्थायी नियुक्ति न करने पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने टीजीटी के सभी पदों पर स्थायी
नियुक्ति न करने पर शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव केसनी आनंद अरोड़ा के
खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। उन्हें 10 दिन में जवाब दाखिल करना
होगा।
हाईकोर्ट के जस्टिस अमित रावल की बेंच ने 15 सितंबर को टीजीटी कैडर
के पंजाबी, उर्दू, डीपीई सहित अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों के सभी रिक्त पदों
पर नियमित भर्ती करने का आदेश दिया था। लेकिन चार माह बाद भी शिक्षा विभाग
ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। इस पर फतेहाबाद निवासी अरविंद सिंह व
अन्य ने अवमानना याचिका दायर की है। मंगलवार को याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता
जगबीर मलिक ने बहस करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि टीजीटी
अंग्रेजी के कुल 5815 स्वीकृत पदों में से विज्ञापित 1035 पदों के अलावा
शेष बचे रिक्त पदों पर भी रेगुलर भर्ती करे। परंतु शिक्षा विभाग ने टीजीटी
अंग्रेजी के सिर्फ 1035 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। मलिक ने
बताया कि वर्ष 2011 में टीजीटी पंजाबी एचटेट पास कर चुके कई उम्मीदवारों के
प्रमाणपत्र की वैधता इस वर्ष समाप्त हो जाएगी और वे ओवरएज भी हो जाएंगे।
वहीं, सरकार ने 8-10 साल से रेगुलर टीजीटी पंजाबी भाषा के शिक्षकों की
भर्ती का कोई विज्ञापन ही जारी नहीं किया जबकि बहुत से पद रिक्त पड़े हैं।
दूसरी भाषा का दर्जा होने के बावजूद पंजाबी भाषा के शिक्षकों के अभाव में
बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। dj
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