सिरसा : शिक्षा विभाग की ओर से बार-बार आदेश जारी होने के बावजूद अभी तक स्कूल प्रिंसिपल के पदोन्नति केस नहीं भेजे जा रहे हैं। ऐसे में अब सेकंडरी एजुकेशन के निदेशक की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में तुरंत प्रभाव से सभी पेंडिंग केस भेजने के आदेश जारी किए हैं।
पत्र में कहा गया है कि जो मास्टर 16 सितंबर 1986 से पहले नियुक्त हुए हैं उनके प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति होनी है। ऐसे में बार-बार मांगने के बावजूद केस नहीं भेजे जा रहे हैं। इसलिए पदोन्नति मामलों में एसीआर और एपीआर की सम्मरी शीट भेजी जाए। वर्ष 2004-05 से 2014-15 की एसीआर,एपीआर भेजा जाए। इसके अलावा सर्टिफिकेट भी भेजा जाए जिसमें बताया गया हो कि उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत, जांच अधूरी नहीं है। पत्र में आदेश जारी किए गए हैं कि पदोन्नति केस तुरंत प्रभाव से स्पेशल मैसेंजर से भेजा जाए। शिक्षा विभाग के सूत्र बताते हैं कि पदोन्नति केस मामलों से स्पष्ट हो गया है कि सिरसा को 5 से 7 नये प्रिंसिपल मिल सकते हैं।
"विभाग की ओर से भेजा गया पत्र मिल गया है। विभाग द्वारा मांगी गई सूचना शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।''-- सुरेशकुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा db
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.