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Friday, 22 January 2016

प्राइवेट स्कूलों के मामले निदेशालयों में स्थानांतरित

** संचालकों को मिली बड़ी राहत
चंडीगढ़ : सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए मुख्यालय में बनाई गई शाखा को विभाजित करके प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों में स्थानांतरित कर दिया है। इससे जहां कार्य निपटान में आसानी होगी वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों को सुविधा होगी।
मान्यता संबंधी मामले 
शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्राइवेट स्कूल संचालकों एवं प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों को अपने स्कूल से संबंधित अनुमति,मान्यता,प्रबंध समिति के अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाण-पत्र,सूचना के अधिकार अधिनियम सहित सभी मामलों के लिए शिक्षा विभाग के मुख्यालय आना पड़ता है। अभी तक प्राइवेट स्कूलों से संबंधित शाखा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में स्थापित थी। 
हो रही थी परेशानी 
अगर किसी प्राइवेट स्कूल के संचालक को प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मामलों की पूछताछ करनी होती तो पहले वह प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जाता था और उसके बाद उसको माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आना पड़ता। जिससे उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ती थी।
ऐसे में प्राइवेट स्कूल संचालकों एवं प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस शाखा के दो भाग कर दिए हैं। इनमें पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के प्राइवेट स्कूलों के मामले निपटाने के इस शाखा का एक हिस्सा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में तथा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के मामले निपटाने के लिए दूसरा हिस्सा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने बताया कि सहायक प्रेम कुमार व रामचंद्र सरोत एवं क्लर्क जयसिंह माध्यमिक शिक्षा तथा सहायक सुनिल कुमार लोहान व राधाकृष्ण गुप्ता एवं क्लर्क अनुप सिंह प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में प्राइवेट स्कूलों से संबंधित मामलों को निपटाएंगे। इसके अलावा अधीक्षक अनिल कुमार सहरावत अगले एक माह तक अपनी वर्तमान ड्यूटी के साथ ही प्राथमिक स्कूलों से संबंधित मामलों का भी कार्य करेंगे।                                             hb 


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