चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने आइएएस और एचसीएस अधिकारियों से संपत्ति का
ब्योरा मांगने के बाद अब उनके बिना बताए छुट्टी पर जाने पर भी रोक लगा दी
है। उन्हें छुट्टी पर जाने से 15 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। मुख्य सचिव ने
अफसरों के मनमाने तरीके से बिना औपचारिक मंजूरी लिए अवकाश पर चले जाने या
छुट्टी से वापस आकर मंजूरी लेने पर यह कदम उठाया है।
मुख्य सचिव डीएस ढेसी
ने इस संबंध में अफसरों को लिखित हिदायतें जारी की हैं। इसके मुताबिक कुछ
अफसर छुट्टी के बारे में सरकार को समय पर सूचित नहीं करते या फिर काफी देरी
से इसकी फाइल सरकार को भिजवाई जाती है। यह उचित नहीं है और भविष्य में इसे
स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यदि अवकाश से 15 दिन पहले मंजूरी नहीं ली तो
छुट्टी निरस्त हो सकती है क्योंकि यह प्रशासनिक तौर पर गलत है। विदित रहे
कि अफसरों पर शिंकजा कसने की कवायद के तहत कुछ दिन पहले ही सरकार ने सभी
अफसरों को हेडक्वार्टर न छोड़ने और सरकारी कामकाज के साथ-साथ पब्लिक डीलिंग
पर विशेष समय लगाने का आदेश दिया था। dj
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