चंडीगढ़ : 2006 से पहले केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 33 साल से कम सर्विस पर पेंशन में होने वाली आनुपातिक कटौती को खत्म कर दिया गया है। अब उन्हें 2006 के बाद होने वाले कर्मचारियों के बराबर ही पेंशन और दूसरे भत्ते मिलेंगे। 2006 में छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते समय पूरी पेंशन पाने के लिए 33 साल की सेवा पूरी होने संबंधी शर्त हटा दी गयी थी, लेकिन इस 2006 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया था। 33 साल से कम सर्विस होने पर आनुपातिक आधार पेंशन में कटौती का प्रावधान था। अब ऐसा नहीं होगा। इस संबंधी पेंशनर कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं। लाभार्थियों को 1 जनवरी 2006 से एरियर भी मिलेगा। dt
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