.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Friday, 22 April 2016

गेस्ट टीचर पर सरकार को फटकार

** कोर्ट ने कहा नियुक्ति करने वालों पर मामूली कार्रवाई क्यों
चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग में नियमों को ताक पर रख कर अयोग्य 719 गेस्ट टीचर्स की नियुक्तियां करने वाले दोषी अधिकारीओं पर कड़ी कारवाई न करने को ले कर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिर सरकार को फटकार लगाई। सरकार शिक्षा विभाग द्वारा दोषी अधिकारीओं पर कारवाई के नाम पर सिर्फ उन्हें चेतावनी देकर छोड़ने व कुछ अधिकारीओं की 2 इंक्रीमेंट रोकने की सजा देने को हाईकोर्ट ने कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने सरकार की और से पैरवी कर रहे डीजी डीएस नलवा से ही सीधे सवाल दागा कि क्या वो कानूनी अधिकारी के रूप में शिक्षा विभाग द्वारा इन दोषी अधिकारीओं पर की गई कारवाई को पर्याप्त मानते हैं। तो उनसे जवाब देते नहीं बना और वो बोले कि उनके विचार से तो ठीक कारवाई की गई है। जिस पर बेंच ने कहा कि बेंच आपके नजरिये से कतई सहमत नहीं है।
हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए टिप्पणी कर दी कि कोर्ट किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को भी ये मामला जांच के लिए दे सकता है। याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता जगबीर मलिक ने दोषी अधिकारीओं पर धीमी व टुकड़ों में विभागीय कारवाई करके रिपोर्ट सौंपने पर भी कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया तो हाईकोर्ट ने आगामी तारीख तक मामले में पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की है।                                                                hb 




No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.