.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Tuesday, 12 April 2016

मेडिकल कोर्सों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा को दी मंजूरी

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्सों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने 2013 में एमबीबीएस, बीडीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा पर दिए अपने ही फैसले को खारिज कर दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साझा प्रवेश परीक्षा को अवैध करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक साझा प्रवेश परीक्षा की वैधता पर नये सिरे से सुनवाई नहीं होती तब तक एनईईटी को लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने 2013 में मेडिकल कोर्सों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा को अवैध करार देते हुए कहा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को निजी मेडिकल कॉलेजों पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) लागू करने का अधिकार नहीं है। देश भर में 90 मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।                                                                           dt

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.