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Tuesday, 26 April 2016

जेबीटी को नियुक्ति न देने पर अवमानना याचिका दायर

** पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी 
** 5 अगस्त को जेबीटी को नियुक्ति देने के थे निर्देश
चंडीगढ़ : चयन के बाद जेबीटी को नियुक्ति देने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आदेशों की अनदेखी पर अदालत की अवमानना याचिका दायर कर दी गई है। याचिका पर जस्टिस राजेश बिंदल ने शिक्षा विभाग के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर को नोटिस जारी कर पूछा कि शिक्षकों को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। 11 जुलाई के लिए सुनवाई तय की गई है। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के जस्टिस अमित रावल की बेंच ने 5 अगस्त को साइंटिफिक वेरीफिकेशन के बाद जेबीटी को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने छह पार्सल मधुबन स्थित फोरेंसिक लैब को साइंटिफिक जांच के लिए भेजे थे, लेकिन यह जस के तस पड़े हैं। इन्हें खोला भी नहीं गया है। याचिका में कहा गया कि कुल 9455 जेबीटी में से 3600 की साइंटिफिक जांच पूरी कर ली गई थी। बावजूद इसके नियुक्ति नहीं दी जा रही।                                                                  db

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