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Saturday, 23 April 2016

टीजीटी व पीजीटी पदोन्नति की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश


** पीजीटी अंग्रेजी के पदों के लिए एक भी टीजीटी नहीं मिला योग्य
** अदालत ने कहा, 31 मई तक पूरी की जाए पदोन्नति प्रक्रिया
चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग ने जेबीटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी पदों पर पदोन्नति कोटे के करीबन 13000 पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्टेट्स रिपोर्ट शुक्रवार को हाईकोर्ट में दाखिल की। विभाग ने इसमें बताया कि जेबीटी व सीएंडवी से 239 शिक्षकों को टीजीटी पद पर पदोन्नति दे दी गई है और अन्य पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है जिसे जल्द पूरी कर दी जाएगी। विभाग ने यह भी बताया कि टीजीटी से पीजीटी पदोन्नति कोटे के 8038 पदों को भरने की प्रक्रिया के तहत विभागीय पदोन्नति कमेटी ने 2693 टीजीटी शिक्षकों की पीजीटी पदों पर पदोन्नति को हरी झंडी दे दी है जिनको शीघ्र ही स्कूल आबंटित कर पदोन्नति दे दी जाएगी। 
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगबीर मलिक ने बेंच को बताया कि पिछले 4 साल से पदोन्नति की कारवाई चल रही है लेकिन गेस्ट टीचरों को बचाने के फेर में इसे पूरा नहीं किया जा रहा। जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने विभाग के आग्रह पर पांच सप्ताह का समय देते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर आगामी 31 मई की सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग हरियाणा की प्रधान सचिव केसनी आनंद अरोड़ा के विरुद्ध पदोन्नति कोटे के पद न भरने पर 2 मार्च को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट की जस्टिस सतीश मित्तल की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने 20 नवंबर, 2015 को हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को जेबीटी से टीजीटी व टीजीटी से पीजीटी पदों के प्रमोशन कोटे के सभी पदों को भरने का आदेश दिया था लेकिन तीन माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद शिक्षा विभाग ने जब ये पदोन्नति कोटे के पद भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो फतेहाबाद निवासी बिजेंद्र लहरिया ने 2 मार्च को हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।                                                          dj

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