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Thursday, 6 March 2014

आचार संहिता से ठीक पहले प्रदेश के 2.20 लाख कर्मचारियों को तोहफा

** तालमेल कमेटी से हुए समझौते के मुताबिक ग्रेड-पे में संशोधन के आदेश जारी
** पे बैंड मौजूदा एसीपी मौजूदा ग्रेड-पे संशोधित ग्रेड-पे    
चंडीगढ़ : लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से ठीक पहले हुड्डा सरकार ने प्रदेश के करीब 2.20 लाख कर्मचारियों की ग्रेड-पे में संशोधन कर दिया। इस फैसले से क्लास-3 और क्लास-4 के हर कर्मचारी को ग्रेड-पे में 100 से 400 रुपए तक का फायदा मिलेगा। हरियाणा में करीब 3 लाख कर्मचारी हैं। इनमें से 80 फीसदी क्लास-3 और क्लास-4 के हैं। 
कर्मचारियों को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी) का जो लाभ 10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी करने पर मिलता, वह अब 8, 16 और 24 साल की सेवा पर मिल जाएगा। इस पर 26 फरवरी को सचिवालय में मुख्यमंत्री और कर्मचारी तालमेल कमेटी के बीच हुई वार्ता में सहमति बन गई थी। सूत्रों के अनुसार सरकार को जब पता चला कि बुधवार से आचार संहिता लग रही है तो वित्त विभाग ने शाम को ही ग्रेड-पे में संशोधन के आदेश जारी कर दिए। 
14 साल बाद रुका हुआ वेतन: 
23 हजार कर्मचारियों को 14 साल बाद हड़ताल में जाने के कारण काटा गया वेतन भी मिल सकेगा। सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए। इससे हर कर्मचारी को डेढ़ से ढाई महीने का वेतन मिलेगा। इनेलो शासनकाल में 1 नवंबर, 2000 से 14 जनवरी, 2001 तक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। सरकार ने 'नो वर्क, नो पे' के आधार पर इस अवधि को 'विदाउट-पे' कर दिया था। अब हड़ताल अवधि को 'लीव ऑफ काइंड ड्यू' में बदलने का फैसला किया गया है। इसमें 28 फरवरी 2012, 20-21 फरवरी, 2013, 13-14 नवंबर, 2013, 20 जनवरी से 23 जनवरी 2014 और निदेशालय व सचिवालय स्तर पर 1 नवंबर 2000 से 14 जनवरी, 2001 की हड़ताल अवधि शामिल है। 
किस कर्मचारी को कितना फायदा                                        db


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