चंडीगढ़ : सरकारी दफ्तरों में अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशनकार्ड और पानी-बिजली कनेक्शन तय समय में देना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो देरी करने वाले कर्मचारी पर जुर्माना लगेगा।
विधानसभा ने मंगलवार को बजट सत्र के आखिरी दिन हरियाणा सेवा का अधिकार विधेयक-2014 (राइट टू सर्विस एक्ट) पास कर दिया। इसमें 36 सेवाओं को शामिल किया गया है। लापरवाही बरतने वाले अफसरों-कर्मचारियों पर कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। सदन में 16 अन्य बिल भी पास किए गए।
सदन में बिल पर चर्चा करते हुए इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत बनने वाले आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी न लगाए जाने की मांग की। नलवा से कांग्रेस विधायक संपत सिंह ने कहा कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
इन सेवाओं के लिए समय सीमा तय
- नया राशनकार्ड बनवाने और इंतकाल दर्ज करने के लिए 15 दिन
- राशनकार्ड सरेंडर सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट राशनकार्ड बनवाने के लिए 7 दिन
- राशनकार्ड में पता बदलना और जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 3 दिन
- एससी/बीसी/ओबीसी, मूल निवास, विमुक्त जाति, आय व ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने, राशन कार्ड में सदस्यों के नाम हटाने/जोडऩे के लिए 7 दिन
- प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए 1 दिन
- लैंड रिकॉर्ड की प्रतिलिपि और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 5 दिन
- नया बिजली कनेक्शन और अस्थायी बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए 30 दिन
- पेयजल और सीवरेज का कनेक्शन 12 दिन
- किसी बिल्डिंग का प्लान अनुमोदन 25 दिन
- स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में नई एंट्री जोडऩा, कंडक्टर का लाइसेंस बनाना, नए वाहन का रजिस्ट्रेशन, पुराने वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर, अनापत्ति प्रमाण पत्र और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन 7 दिन
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