चंडीगढ़ : सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के सामान्य एश्योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन (एसीपी) वेतन ढांचे में किए गए संशोधन की अधिसूचना जारी की है।
वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों की लगातार मांग पर सरकार ने सामान्य एसीपी योजना में संशोधन किया है। अब कर्मचारियों को 10, 20, 30 वर्षों की सेवा अवधि पर मिलने वाली पहली, दूसरी और तीसरी एसीपी अब 8,16, 24 वर्षों की सेवा अवधि पर मिलेगी। प्रदेश के कर्मचारी एसीपी नियमों में संशोधन की मांग लंबे समय से उठाते आ रहे हैं। db
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