चंडीगढ़ : चुनावी माहौल में प्रदेश के निजी स्कूल मालिकों की मौज लगी हुई है। शिक्षा विभाग से बगैर अनुमोदन कराए निजी स्कूल संचालक मनमानी फीस वसूल रहे हैं।
प्रदेश में आजकल निजी स्कूलों में दाखिले चल रहे हैं। मनमानी फीस वसूले जाने से अभिभावक बेहद परेशान हैं मगर मजबूरी में वह अधिक फीस भरकर अपने बच्चों के दाखिले करा रहे हैं। दाखिला फीस के अतिरिक्त भी कई तरह के फंड निजी स्कूल वसूल रहे हैं।
गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिले दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सत्यवीर सिंह हुड्डा एडवोकेट के अनुसार नियम हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट के नियम 158 और नियम 2003 के तहत हर निजी स्कूल को पहली जनवरी तक फ ार्म 6 भरना जरूरी है, ताकि अगले साल कक्षावार वसूल की जाने वाली फीस का अनुमोदन कराया जा सके। पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट चंडीगढ़ में इस बारे में जनहित याचिका नंबर 7447 वर्ष 2010 भी डाली गई थी, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। dj
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