पक्का होने वाले कर्मचारी के लिए नियुक्ति तिथि पर पद की न्यूनतम योग्यताएं पूरी करना अनिवार्य है। इसमें आरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा। यदि आरक्षित वर्ग के रोस्टर को सामान्य या अन्य वर्ग से भरा गया है तो अगला खाली पद आरक्षित वर्ग से भरा जाएगा। कर्मचारी का कार्य तथा आचरण संतोषजनक होना चाहिए। उस पर अंशदान पेंशन स्कीम लागू होगी।
ऐसे होंगे रेगुलर
नीति में संशोधन के अनुसार तदर्थ आधार पर लगे ग्रुप-बी के ऐसे कर्मचारी जो 7 मार्च 1996 की नीति के अंतर्गत पात्र थे लेकिन सरकार द्वारा 8 दिसंबर 1997 को नीति वापस लेने के कारण नियमित होने से वंचित रह गए, को भी उसी तिथि से नियमित किया जाएगा, जिस तिथि को वे वर्ष 1996 की नीति के अनुसार पात्र थे। अनुबंध आधार पर कार्यरत ग्रुप बी कर्मी विभाग की अधिसूचना जारी होने की तिथि से नियमित किए जाएंगे
इधर, प्रदेशभर में सड़कों पर उतरे कर्मचारी
कर्मचारियों को पक्का करने की नीति स्पष्ट करने, निजीकरण व ठेकेदारी प्रथा बंद करने समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए। विधायकों को ज्ञापन सौंपे गए। सरकार को दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वालों को नियमित करने की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। db
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.