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Monday, 2 March 2015

नियम 134 के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले पर हाईकोर्ट सख्त

चंडीगढ़ : हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली, 2003 के नियम 134 के तहत प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला नहीं दिए जाने को लेकर अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। कोर्ट की अवमानना मानते हुए स्कूलों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। रोहतक के मॉडल पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सतबीर सिंह हुड्डा ने बताया कि उन्होंने हाल ही प्रदेश के सभी जिलों की यात्रा करके करीब 2 लाख फॉर्म आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नि:शुल्क बांटे हैं। 
सभी से ये फॉर्म भरकर निर्धारित अवधि से पहले जमा करवाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के बच्चों को दाखिला नहीं मिलता या प्राइवेट स्कूल दाखिला देने में आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करें। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन इस काम में उनकी मदद करेगा।                                                   db

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