चंडीगढ़ : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवारत गेस्ट टीचर्स को न हटाने पर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इन्हें नहीं हटाए जाने का कारण पूछते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता को पेश होने के आदेश दिए हैं।
प्रधान सचिव को कोर्ट में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति और गेस्ट टीचर्स को हटाने का स्टेटस बताना होगा। पीठ ने हैरानी जताई कि तिलक राज बनाम हरियाणा मामले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट गेस्ट टीचर्स की सेवा समाप्त करने के आदेश दे चुके हैं। हरियाणा सरकार भी कोर्ट में नियमित टीचर की भर्ती करने के बाद सभी गेस्ट टीचर्स को हटाने का हलफनामा दे चुकी है।
इसके तीन साल बाद भी गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता को सोमवार को कोर्ट में पेश होकर अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। बेंच ने सवाल किया की सरकार ने कोर्ट में कहा था कि 322 दिन के भीतर नियमित भर्ती कर सभी गेस्ट को हटा दिया जाएगा, लेकिन 500 दिन से ज्यादा समय होने पर आज तक सरकार ने इनको हटाया क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने यह आदेश एक गेस्ट टीचर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। कुछ गेस्ट टीचर ने योग्यता पूरी न होने पर हरियाणा सरकार के बर्खास्त करने के आदेशों को चुनौती दी थी। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया बेंच ने सरकार से सवाल किया कि अभी तक गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं इनकी सेवा समाप्त क्यों नहीं की गई?
अवमानना मामला भी विचाराधीन
गेस्ट टीचर को हटाने के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी विचाराधीन है। इसमें साफ कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 2011 में हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि नियमित टीचर के बाद एक दिन भी गेस्ट टीचर को नहीं रख सकती, लेकिन सरकार उनको हटाने का नाम नहीं ले रही है। प्रधान सचिव शिक्षा ने हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि नियमित टीचरों की नियुक्ति के बाद वे गेस्ट टीचर को सेवा में नहीं रखेंगे। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि गेस्ट टीचर को नियमित न करके नियमित टीचरों की नियुक्ति होते ही सेवा मुक्त करना होगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने इन हजारों टीचरों की नियुक्ति के बाद उनकी जगह काम कर रहे गेस्ट टीचर को न हटाने का आदेश जारी कर दिया इतना ही नहीं इनके सेवा नियमित करने के लिए नीति भी लागू कर दी। dj
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.