चंडीगढ़ : आर्ट एवं क्राफ्ट शिक्षकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की द्विसदस्यीय पीठ से भी निराशा हाथ लगी है। चार वर्ष पहले नियुक्त किए गए 816 आर्ट और क्राफ्ट शिक्षकों की नियुक्ति रद करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग द्विसदस्यीय पीठ ने खारिज कर दी।
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए द्विसदस्यीय पीठ सरकार को 10 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है लेकिन तत्काल तौर पर रोक की मांग अस्वीकार कर दी। गत 20 फरवरी को जस्टिस राजेश बिंदल ने इन नियुक्ति को रद करते हुए हरियाणा सरकार को पांच महीनों में नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां करने के आदेश दे दिए थे। नियुक्तियों के खिलाफ दायर 22 याचिकाओं पर अपने 33 पेज के फैसले में जस्टिस बिंदल ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। जज ने टिप्पणी की थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कम अकादमिक स्तर के आवेदकों को नियुक्त करने के लिए ही इन पदों के लिए तय किए गए योग्यता के पैमाने में तब्दीली की थी। इस नियुक्ति प्रRिया के दौरान कमीशन द्वारा बार-बार योग्यता का पैमाना बदलने और नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने पर बैंच ने कमीशन के चेयरमैन को आड़े हाथों लेते हुए कहा था की चेयरमैन खुद में ही एक पूरे कमीशन के तौर पर काम कर रहे थे। पैमाना बदलने के लिए कमीशन के अन्य सात सदस्यों की स्वीकृति तक नहीं ली गई थी। dj
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