सोनीपत : शिक्षा विभाग द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारी शुरू कर दी गई है। हरियाणा शिक्षा नियमावली की धारा 134ए के तहत इस बार पहली कक्षा में ही दाखिले हाेंगे। नए आदेशों के तहत बीच की किसी भी कक्षा में दाखिले नहीं हो पाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजाेर परिवार के बच्चों के लिए प्राइवेट निजी स्कूलों में विशेष सीटें आरक्षित की गई हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली के अधिनियम 134 के तहत सभी प्राइवेट निजी स्कूलों को अपने स्कूल की 10 प्रतिशत सीटों पर उक्त बच्चों को नि:शुल्क दाखिला देना होता है, जबकि हुडा क्षेत्रों में बने स्कूलों को 20 प्रतिशत सीटों पर दाखिला देने का प्रावधान किया गया है। इसी नियम के तहत इस बार पहली कक्षा में ही दाखिले लिए जाएंगे।
पिछले साल नहीं मिला सबको लाभ
विभागीय योजना का लाभ पिछले साल अधिकांश अभिभावकों को इसका लाभ नहीं मिल सका। क्योंकि शिक्षा विभाग की अोर संचालित किए गए टेस्ट का परिणाम ही घोषित नहीं हो सका। नए सत्र में अभिभावकों को उम्मीद है कि इस बार विभाग की सख्ती उनके बच्चों को बेहतर स्कूल में दाखिले दिलाने में सफल रहेगी।
स्कूलों से मांगा गया सीटाें का डाटा :
धारा134ए के तहत बच्चों के दाखिले के लिए स्कूलों से सीटों को डाटा मांगा जा रहा है। जिले के कौन से स्कूल में कितनी सीटें हैं उसी आधार पर बच्चों के दाखिले होंगे। इसलिए शिक्षा विभाग पहले से इसी प्रयास में है कि दाखिले के समय किसी प्रकार की उलझन पैदा ना हो सके। db
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