.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Tuesday, 9 June 2015

चयनित जेबीटी टीचर्स की ज्वाइनिंग पर पेंच

** परेशानी : ज्वाइनिंग के लिए अभी करना पड़ सकता है और इंतजार
** 10,000 टीचर्स में से सिर्फ 800 के अंगूठों की हुई एफएसएल में जांच
** जिनके मिलान नहीं हुए थे उनके नोटिस को हाईकोर्ट ने रद किया   
चंडीगढ़ : पिछले साल जिन जेबीटी टीचर्स का चयन हो गया था, उन्हें ज्वाइनिंग के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। चयनित और वेटिंग लिस्ट समेत करीब 10200 टीचरों के अंगूठा निशान का मिलान होना है। जिनका मिलान होगा, उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब तक 800 के अंगूठा निशान की रिपोर्ट आई है। 
हरियाणा अध्यापक चयन बोर्ड ने 8 नवंबर, 2012 को 20 जिलों के लिए 8763 और मेवात के लिए 1107 जेबीटी टीचरों के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। चयन प्रक्रिया अगस्त, 2014 में पूरी हुई थी और कुल 9455 जेबीटी टीचरों की चयन सूची जारी हुई थी। तब से ये टीचर ज्वाइनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, जेबीटी टीचरों की इससे पिछली भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी थी। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि जिन जेबीटी टीचरों का चयन हुआ है उनमें से कुछ ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्वयं पास नहीं किया था, बल्कि उनके स्थान पर किसी और ने टेस्ट दिया था। हाईकोर्ट ने पहले तो याचिका में जिनके नाम दिए थे, उनके अंगूठा निशान का मिलान करने के निर्देश दिए थे बाद में सभी चयनित जेबीटी टीचर्स के अंगूठा निशान का मिलान करने के निर्देश दिए थे। फारेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक 778 नौकरी कर रहे जेबीटी टीचरों के अंगूठा निशान का मिलान नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि ऐसे टीचरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। सरकार ने नौकरी से हटाने का नोटिस जारी कर दिया। टीचरों ने नोटिस का जवाब भी दे दिया और हाईकोर्ट में चुनौती भी दे दी। जस्टिस दया चौधरी ने नोटिस रद कर दिए और सरकार को निर्देश दिए कि कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है। अगर विभाग जेबीटी टीचरों के खिलाफ कोई आदेश पारित करता है तो वे दोबारा हाईकोर्ट पहुंच सकते हैं।                                                            hb

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.