महेंद्रगढ़ : हरियाणा शिक्षा विभाग ने पीजीटी के तहत मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों के मामले 30 जून तक निदेशालय भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। उक्त जानकारी देते हुए जिला प्रधान वीर विक्रम भालोठिया ने बताया कि हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के अथक प्रयासों के चलते हरियाणा शिक्षा विभाग ने पहले पीजीटी 25 जून को अपने पत्र क्रमांक 15/36-2015 एचआरएम-टू दिनांक 24 जून 2015 के तहत मौलिक स्कूल मुख्य अध्यापकों के मामले 30 जून तक निदेशालय भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। उपप्रधान डॉ. लालचंद ने बताया कि सामान्य श्रेणी के 6098 तक वरिष्ठता वाले मास्टर अपने मामले संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से 30 जून तक भेज दें। जिन्होंने अपने मामले पहले से ही भेज हुए हैं, वे केवल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट शैक्षिक प्रमाण पत्र, जांच शिकायत लम्बित प्रमाण पत्र, संलग्न सूची अनुसार भेजे। मौलिक मुख्य अध्यापकों को आहरण एवं वितरित शक्तियां, कक्षा राजपत्रित अधिकारी का दर्जा, हाई स्कूल मुख्याध्यापकों के पद पर पदोन्नति हाई स्कूल मुख्य अध्यापक से प्राचार्य पदों पर पदोन्नति के मामले लंबित है। db
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