चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर की हटाने के आदेश से प्रभावित गेस्ट टीचर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सोमवार को जस्टिस एसएस सिद्धू पर आधारित एकल बेंच सुनवाई करेगी। हटाए गए गेस्ट टीचरों ने याचिका में कहा है कि उनको गलत तरीके से सरप्लस बताया जा रहा है, लिहाजा सरकार के आदेश को रद किया जाए। इससे पहले भी 28 मई को सरप्लस गेस्ट टीचर ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस सूर्य कांत पर आधारित डिविजन बेंच ने कहा था कि सरकार द्वारा सेवा समाप्त करने पर वे अपील दायर कर सकते हैं। डिविजन बेंच ने गेस्ट टीचर की सेवा नियमित रखने पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार पुरानी हों या नई सभी अपनी वोट बैंक की चक्कर में शिक्षा का स्तर गिराने पर लगे हुई हैं। गेस्ट टीचर मामले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुके हैं कि नियमित भर्ती के बाद इन गेस्ट टीचर को हटाया जाए लेकिन सरकार ने कोर्ट में दिए गए चार साल पहले शेड्यूल के बाद भी अभी तक भर्ती नहीं की। dj
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*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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