भिवानी : हरियाणा में जहां शिक्षा विभाग द्वारा डीपीई व पीटीआइ को शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत करने के मामले मांगे गए हैं, वहीं उनकी पदोन्नति में विभाग की ही एक शर्त रोड़ा बन गई है। ऐसे में अब डीपीई व पीटीआइ भी असमंजस में है कि वे उक्त नियम के खिलाफ कैसे आवाज उठाएं और उनकी पदोन्नति कैसे हो। उनके मन में केवल यही सवाल गूंज रहा है कि क्या वे कभी भी अब पदोन्नत नहीं हो पाएंगे।दरअसल, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक द्वारा 28 मई को इनके पदोन्नति के लिए केस मांगे गए थे। लेकिन विभाग ने शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता पद के लिए उनके ज्वाइ¨नग तिथि 30 सितंबर 1988 की शर्त रखी है, जबकि इससे पूर्व 2007 में पत्र नंबर 15/1365-06 एच आर एल तीन के अनुसार उक्त पद के लिए ही केस मांगे गए थे। पर उसमें ज्वाइ¨नग की तिथि 31 दिसंबर 1998 थी। ऐसे में विभाग की यह दोहरी शर्त पीटीआइ व डीपीई पर भारी पड़ती नजर रही है। साथ ही उनके पदोन्नत होने के सपने पर संकट छा गए हैं। इससे पूर्व शिक्षा नियमावली 2012 में भी एक ही शर्त के कारण ये दोनों पदोन्नत से वंचित रह गए थे। साथ ही इन्हें तीन साल से अब पदोन्नति का इंतजार था। दोबारा एक बार फिर विभाग ने इनके समक्ष अनुचित शर्त अड़ाकर पदोन्नति में रोड़ा अटका दिया है।
ज्ञात रहे है कि 2012 में शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता के लिए बीएड की शर्त अनिवार्य की गई थी। इसके बाद डीपीई व पीटीआइ के लंबे संघर्ष के बाद बीपीएड को बीएड के समान समझकर उक्त शर्त को हटाया गया था।
मिले थे उपनिदेशक से : प्रदेशाध्यक्ष
हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ढांडा का कहना है कि उक्त शर्त के रोड़े को लेकर वे उपनिदेशक से मिले थे, उन्होंने उक्त शर्त को हटाते हुए दोबारा पदोन्नत केस मांगने के लिए पत्र जारी करने का आश्वासन दिया था। पर अब तक जारी नहीं हुआ है। इससे डीपीई व पीटीआइ में रोष है। वह कहते है कि दोबारा रिवाइज पत्र जारी नहीं हुआ तो पीटीआइ व डीपीई की पदोन्नति एक सपना ही रहेगी। साथ ही इसे संघ कभी भी सहन नहीं करेगा।
अभी बातचीत चल रही है : उपनिदेशक
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उपनिदेशक हर¨मदर सैनी का कहना है कि इस मामले में डीपीई व पीटीआइ भी उनसे मिले थे। उक्त शर्त को लेकर अभी बातचीत चल रही है। इससे अधिक वे पंचकूला कार्यालय में जाने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। dj
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