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Tuesday, 11 August 2015

9455 जेबीटी की नियुक्ति पर रोक हटाने पर फैसला 19 को

चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग में 9455 चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी हाईकोर्ट में लंबित 17 विभिन्न याचिकाओं का सोमवार को भी सुनवाई के बाद निपटारा न हो सका। मामले पर सुनवाई 19 अगस्त को होगी और तब तक नियुक्तियों पर लगी रोक जारी रहेगी। 
सोमवार को हुई सुनवाई में जस्टिस दीपक सिब्बल की बेंच ने सभी याचिकाओं पर एक-एक कर सुनवाई की और जिन याचिकाओं में सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया, उनमें एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। हालांकि सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश राठी ने मुख्य केस में दाखिल जवाब को ही अन्य केसों में कंसीडर करने का आग्रह किया। परन्तु मामले में दाखिल तीन नई याचिकाओं के मद्देनजर बेंच ने एक सप्ताह में सभी याचिकाओं में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए 19 अगस्त को बहस निर्धारित की। बेंच ने कहा कि सिर्फ 27-28 याचिकाकर्ताओं के लिए 9455 चयनित जेबीटी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर लंबे समय तक रोक लगाए रखना ठीक नहीं होगा। इसलिए सभी पक्ष 19 अगस्त को बहस की तैयारी करके आए ताकि मामले का निपटारा किया जा सके। वहीं सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि थम्ब इम्प्रेशन जांच के बाद सिर्फ सही पाए जाने वाले चयनित जेबीटी को ही नियुक्ति दी जायेगी। यह भी बताया गया कि जांच जारी है और अभी तक की जांच में 4413 में से केवल 1890 के सही पाए गए हैं।                                                                   hb

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